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राज्य में कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए परिवहन विभाग ने ट्रेन, बस, कैब, ऑटो और ई रिक्शा में सफर करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। परिवहन आयुक्त किरण कुमारी पासी ने कहा है कि अब हर यात्रा से पहले बस की सभी सीटों को सेनिटाइज करना होगा।
कैब, ऑटो, ई रिक्शा में यात्रा के दौरान मास्क और सेनिटाइजर रखना अनिवार्य है। कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए वाहन चालक को सभी यात्रियों का नाम, पता और फोन नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा। यात्रियों को भी वाहन का नंबर, चालक का नाम, फोन नंबर और सहयात्री का नाम और फोन नंबर अपने पास रखना होगा।
बस संचालक और यात्रियों को इनका करना होगा पालन
- बसें परमिट में दर्ज रूट के अनुसार चलेगी व निर्धारित स्थल पर ही रुकेगी।
- निर्धारित सीट के अलावा एक भी यात्री का प्रवेश नहीं होगा। सभी सीटों को सेनिटाइज करना होगा।
- यात्रा के दौरान चालक यात्रियों द्वारा धूम्रपान ,पान ,गुटखा खैनी का प्रयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और जहां तक थूकना भी वर्जित होगा। पकड़े जाने पर जुर्माने की वसूली होगी।
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी वाहन को रोकने ,खाने -पीने या घूमने- फिरने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
- यात्रियों और चालक को स्मार्टफोन रहने पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करके उसे ऑन रखना होगा।
टैक्सी से सफर के लिए जरूरी
- टैक्सी चालक को यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करनी होगी।
- यात्री टैक्सी का नंबर, चालक का नाम और मोबाइल नंबर के साथ अपने साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों का नाम और मोबाइल नंबर भी लिख कर रखेंगे। इससे कांटेक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी।
ई रिक्शा के लिए ये शर्तें
- ऑटो, ई-रिक्शा चालकों को सेनिटाइजर रखना होगा। बिना मास्क सवारी बैठाने वाले से जुर्माना वसूला जाएगा।
- चालक को एक रजिस्टर रखना होगा इसमें तिथि, यात्री का नाम, पता और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
- यात्रियों को भी अपने सहयात्री का नाम और मोबाइल नंबर रखना होगा।
Report By :- SHADAB KHAN, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI