झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी टिकीं निगाहें, कल होगी लालू यादव की जमानत पर सुनवाई, लालू को जमानत मिलती है तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे
POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, RANCHI
बहुचर्चित चारा घोटाला में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर कल शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दाखिल की गयी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. इस मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिली, तो वे जेल से बाहर आ जायेंगे. इस फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. आपको बता दें कि चारा घोटाले से जुड़े तीन अन्य मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है. वे फिलहाल दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं. इससे पहले लालू प्रसाद रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती थे.
दुमका कोषागार मामले में सात साल की सजा
रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सात साल की सजा सुनाई है. इसके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गयी थी. इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. लालू प्रसाद की ओर से जमानत के लिए आग्रह किया गया है वे सीबीआई की अदालत द्वारा सुनाई गयी सजा की आधी सजा काट चुके हैं और करीब 18 बीमारियों से ग्रस्त भी हैं. ऐसे में अस्वस्थता और आधी सजा काट लेने के कारण उन्होंने अदालत से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत देने का अनुरोध किया है. रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद की तबीयत पिछले दिनों अचानक बिगड़ गयी थी. इसके बाद उन्हें कोरोना समेत अन्य जांच करायी गयी. इसमें सिर्फ न्यूमोनिया का लक्षण पाया गया. स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर इन्हें 23 जनवरी 2021 को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है.
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में आधी सजा काटने का दावा करते हुए जमानत मांगी है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत लेने के लिए लालू प्रसाद की ओर से सजा की आधी अवधि काट लिए जाने के पूरे ब्योरे के साथ झारखंड हाईकोर्ट में शपथपत्र दाखिल कर दिया है। इसमें बताया गया है कि 8 फरवरी को लालू प्रसाद की आधी सजा पूरी हो रही है। दुमका कोषागार मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुनायी गयी है। आधी सजा काटने पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।
सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनायी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू प्रसाद को आधी सजा काटने का दस्तावेज पेश करने को कहा था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को 4 मामलों में सजा मिल चुकी है। इसमें से 3 मामलों (चाईबासा के दो और देवघर मामले) में उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।