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चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में अदालत ने लालू प्रसाद की जमानत खारिज कर दी. इस कारण इन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा. पिछली सुनवाई में अदालत ने लालू प्रसाद द्वारा काटी गयी आधी सजा को लेकर सत्यापित प्रति सौंपने का निर्देश दिया था. आपको बता दें कि लालू प्रसाद फिलहाल दिल्ली एम्स में इलाजरत हैं.
अदालत में लगभग 4 घंटे तक सुनवाई चली. सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिबल ने प्रार्थी की ओर से तथा राजीव सिन्हा ने सीबीआई की ओर से दलीलें पेश कीं. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत में जमानत देने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी. रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत से लालू प्रसाद को चारा घोटाले के जिन चार मामलों में सजा मिली है, उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी. इसमें तीन मामलों में हाईकोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे दी है. दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में उनकी ओर जमानत देने का आग्रह किया था. आपको बता दें कि फिलहाल लालू प्रसाद दिल्ली के एम्स में इलाजरत हैं. 23 जनवरी 2021 को उन्हें रिम्स से दिल्ली एम्स रेफर किया गया था.
Report By :- SHADAB KHAN, NATION EXPRESS, RANCHI