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- पहले खुले में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर 200 रुपए जुर्माने का प्रावधान था
- विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को तीन विधेयक पेश किए गए
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दूसरी पाली की कार्यवाही में तीन विधेयक पेश किए गए। इसमें झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक 2021 पास किया गया।
सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (झारखंड संशोधन) विधेयक 2021 के तहत अब राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 1 हजार रुपया जुर्माना लगेगा। पहले 200 रुपए लगता था। संशोधन के तहत अब पांच गुणा बढ़ाया गया है।
लंबोदर महतो और चंद्रवंशी ने लाया था संशोधन प्रस्ताव
आजसू के विधायक लंबोदर महतो ने संशोधन प्रस्ताव के तहत जुर्माने की राशि 10 हजार रुपए करने की मांग की थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया। इस पर भाजपा के विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने भी संशोधन विधेयक लाया था। रामचंद्र चंद्रवंशी ने झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक को भी विधानसभा के प्रवर समिति को सौंपने की मांग की थी। जिसे अस्वीकृत कर दिया गया और ध्वनि मत से विधेयक पारित कर दिया गया।
स्थाई बहाली होने तक नहीं हटाए जाएंगे टेंपररी ऑपरेटर
झारखंड में कंप्यूटर ऑपरेटरों की स्थाई बहाली होने तक टेंपररी रूप से बहाल कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं हटाए जाएंंगे। मंत्री आलमगीर आलम ने सीपी सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब स्थाई नियुक्ति की जाएगी। वर्तमान में नियमित रूप से कार्यरत ऑपरेटरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसपर प्रदीप यादव ने सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि जल संसाधन विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों को हटाने का नोटिस दिया गया है। इस पर मंत्री ने कहा कि आप प्रमाण दीजिए हम कार्रवाई करेंगे।
Report By :- KIRAN TIWARI, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI