रांची : किसी भी राज्य से झारखंड (jharkhand)में प्रवेश करने वाले लोगों को 14 दिन के अनिवार्य कोरेंटिन में रहना होगा.
झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस (covid 19) के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर नयी गाइडलाइंस जारी की है. शुक्रवार (17 जुलाई, 2020) को जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि गाइडलाइन में कहा गया है कि हवाई जहाज, रेल या सड़क मार्ग से अन्य राज्यों से झारखंड (jharkhand) में प्रवेश करने या प्रदेश से बाहर जाने पर उन तमाम शर्तों का पालन करना होगा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय (health department) की ओर से जारी किये गये हैं.
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जो गाइडलाइंस (guildline) जारी की गयी है, उसमें कहा गया है कि होम कोरेंटिन को लेकर समय-समय पर सरकार की ओर से जो गाइडलाइंस जारी की गयी है, जिलों के उपायुक्त (dc) उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. यदि जिला प्रशासन को ऐसा लगता है कि व्यक्ति का घर होम कोरेंटिन के लायक नहीं है या संबंधित व्यक्ति दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तो जिला प्रशासन को उस व्यक्ति को संस्थागत/पेड कोरेंटिन में भेजने का अधिकार होगा.
सरकार के ये निर्देश परिवहन में लगे वाणिज्यिक वाहनों के चालकों, हेल्परों, माल और एयरलाइंस से जुड़े कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे. एक राज्य से दूसरे राज्य जाते समय झारखंड से गुजरने वालों या ड्यूटी पर तैनात भारत सरकार और भारत सरकार के अधीन काम करने वाले संस्थानों के उन कर्मचारियों पर भी नियम लागू नहीं होंगे.
Report by :- Shadab Khan (Ranchi)