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SUNDAY को अवकाश नहीं: राज्य में आज से रात 8 बजे के बाद दवा दुकानें ही खुलेंगी, घर पर बर्थडे पार्टी में गेस्ट नहीं बुला पाएंगे
झारखंड में आज, गुरुवार 8 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। राजधानी रांची समेत सभी 24 जिलों में यह प्रभावी रहेगा। इसके साथ ही आज से रात 8 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लगेगा। यह सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान आपात स्थिति को छोड़कर घरों से निकलने की सख्त मनाही है। तमाम दुकानें, बाजार और प्रतिष्ठान रात 8 बजे के बाद बंद रहेंगे। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रभाव पर नियंत्रण के लिए कई कड़े कदम उठाए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने पुलिस को सख्ती के निर्देश दिए हैं। बिना मास्क या फेसकवर वाले लोगों को भारी जुर्माना के साथ ही कड़ी कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी। सरकार के एक आला अधिकारी ने बताया कि नया एसओपी जारी किया गया है, इसके अनुरूप सभी जिलों में उपायुक्तों और एसपी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आज से कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गांव-कस्बों में कड़ाई से नियमों का अनुपालन कराया जाएगा। बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हाई लेवल मीटिंग में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले की समीक्षा के बाद सीएम ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा- कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी लोगों से अपील है कि कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें। पूर्व में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में झारखंडवासियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका और संवेदनशीलता रही है। ऐसे में मुझे पूरा विश्वास है हम फिर मिलकर कोरोना संक्रमण को मात देंगे।
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जानिए क्या बदलेगा
सरकार ने रात आठ बजे तक दुकान खाेलने की अनुमति दी है। रात में दवा की जरूरत हाे ताे क्या करें?
-घबराने की जरूरत नहीं है। दवा दुकानाें काे इससे छूट दी गई है।
लाॅकडाउन की तरह दूध और किराना दुकानें खुली रहेंगी?
-नहीं। मेडिकल स्टाेर के अलावा किसी भी दुकान काे रात आठ बजे के बाद खाेलने की इजाजत नहीं हाेगी।
मैं हाेटल में ही खाना खाता हूं, मेरा क्या हाेगा?
-हाेटल-रेस्टाेरेंट में रात आठ बजे के बाद बिठाकर खिलाने की अनुमति नहीं हाेगी। लेकिन हाेम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।
क्या इसे नाइट कर्फ्यू माना जाए। रात में मूवमेंट कर सकेंगे या नहीं?
-यह नाइट कर्फ्यू नहीं है। रात में मूवमेंट कर सकते हैं।
मेरे घर में बर्थडे पार्टी है, घर में गेस्ट बुला सकेंगे क्या?
-परिवार के साथ मनाइए, लेकिन घर में गेस्ट बुलाने पर प्रतिबंध रहेगा।
रात आठ बजे आइसक्रीम खाने का मन हाे ताे?
-दुकानाें के साथ ठेले-खाेमचे वालाें काे भी रात आठ बजे के बाद बंद करना हाेगा।
मैं दुकानदार हूं, सुबह कितने बजे खाेल सकते हैं दुकान?
-यह बंदिश रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक के लिए है। मतलब सुबह पांच बजे के बाद कभी भी दुकान खाेल सकेंगे।
10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल में क्या व्यवस्था होगी?
-सभी कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। सिर्फ 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन पढ़ाई की छूट है, लेकिन अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी।
आज से रिम्स में सामान्य मरीज भर्ती नहीं हाेंगे, रूटीन सर्जरी पर भी राेक
काेराेना के बढ़ते मरीजाें काे देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने भी दाे बदलाव किए हैं। यहां गुरुवार से सामान्य मरीजाें काे भर्ती नहीं किया जाएगा। रूटीन सर्जरी पर भी राेक रहेगी। क्लिनिकल विभागाध्यक्षाें और काेविड टास्क फाेर्स की बैठक में कहा गया था कि सामान्य मरीजाें की भर्ती और रूटीन सर्जरी से उनमें काेराेना का फैलाव हाे सकता है। इसलिए इस पर तत्काल फैसला लेना चाहिए। रिम्स निदेशक डाॅ. कामेश्वर प्रसाद ने कहा कि पहले से भर्ती मरीजाें का इलाज जारी रहेगा। उन्हाेंने कहा कि यहां ओपीडी में राेजाना 1500 मरीज आते हैं, जिनमें 100 मरीज भर्ती करने याेग्य हाेते हैं। उन्हें घर में ही दवा लेने की जानकारी दी जाएगी।
Report By :- SHWETA SINGH, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI