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लाॅकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं उल्लंघन हुआ तो संबंधित थाना प्रभारी होंगे सस्पेंड:- CM हेमंत सोरेन

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NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर लाॅकडाउन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा संबंधित थाना प्रभारी पर जिम्मेदारी रहेगी के लॉकडॉन गाइडलाइंस का पालन करवाएं अगर कोई भी  इलाके में लॉकडाउन का उल्लंघन करता पाया गया तो थाना प्रभारी सस्पेंड कर दिया जाएंगे सीएम ने साफ कर दिया है कि हर हाल में कोरोनावायरस के चैन को तोड़ना अति आवश्यक है इसलिए उन्होंने मुसलमानों से भी आग्रह किया है कि वह मस्जिद में नमाज अदा ना करके घर में ही नमाज अदा करें अगर कोई भी मस्जिद में नमाज अदा करता पाया गया तो मस्जिद कमेटी और मस्जिद के हाफिज पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

झारखंड में लगातार काेराेना ब्लास्ट हाे रहा है। मंगलवार काे राज्य में फिर 4969 नए मरीज मिले। 45 लाेगाें की माैत भी हुई। सिर्फ रांची में ही 1703 नए संक्रमित मिले और 15 लाेगाें की जान गई। इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन ने आला अधिकारियाें के साथ दाे घंटे बैठक के बाद यह घाेषणा की।

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उन्हाेंने कहा कि अप्रत्याशित रूप से बढ़ते काेराेना की चेन ताेड़ने के लिए कुछ कड़े फैसले जरूरी थे। झारखंड गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है कि जीवन और जीविका, दाेनाें काे बचाया जाए। इसी काे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कुछ कड़ाई लागू की जा रही है।

  • धार्मिक स्थल- सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे। पूजा-पाठ हाेगी। लेकिन यहां श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा।
  • रेस्टाेरेंट- हाेटल और रेस्टाेरेंट खुले रहेंगे, लेकिन यहां बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी। हाेम डिलिवरी जारी रहेगी।
  • ट्रांसपाेर्ट- बस, रिक्शा और ऑटाे समेत सभी पब्लिक ट्रांसपाेर्ट खुले रहेंगे। इसके लिए अलग से एसओपी जारी हाेगा।

इन पर पाबंदियां

​​​​​विवाह- शादी समाराेहों में 50 से अधिक लाेग शामिल नहीं हाे पाएंगे। अंतिम संस्कार और श्राद्धकर्म में भी अधिकतम 30 लाेगाें के ही शामिल हाेने की अनुमति।
शैक्षणिक संस्थान- स्कूल, काॅलेज, आईटीआई, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे।
परीक्षाएं- राज्य द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं स्थगित।
जुलूस- धार्मिक और अन्य सभी प्रकार के जुलूस पर राेक। मेला-प्रदर्शनी पर भी प्रतिबंध।
सिनेमा हाॅल- मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम्नेजियम, पार्क, स्वीमिंग पुल खोलने की भी इजाजत नहीं होगी।
यात्रा- प्लेन और ट्रेन के यात्रियों काे आवागमन की छूट। पर मास्क जरूरी।

और ये खुले रहेंगे

मेडिकल- दवा व मेडिकल इक्विपमेंट शाॅप, हेल्थ केयर सेंटर, पीडीएस दुकानें, पेट्राेल पंप, सीएनजी-एलपीजी आउटलेट्स।
दुकानें- किराना दुकान, जनवितरण प्रणाली की दुकाने, फल-सब्जी की फुटपाथ दुकानें, दुग्ध उत्पाद, पशु आहार, मिठाई और इससे जुड़ी थाेक और खुदरा दुकानें। सड़क किनारे ढाबे भी खुले रहेंगे।
परिवहन- सामानाें की ढुलाई जारी रहेगी। ट्रांसपाेर्ट कार्यालय खुले रहेंगे। वाहन मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी।
कृषि कार्य जारी रहेंगे। इससे जुड़े दुकान और कार्यालय खुले रहेंगे। औद्याेगिक और खनन कार्य जारी रहेंगे। मनरेगा सहित निर्माण कार्य हाेंगे।
ई-काॅमर्स- सेवाएं जारी रहेगा। कुरियर सेवा जारी रहेगी। वेटरनरी की दुकानें, काेल्ड स्टाेरेज व वेयरहाउस खुलेंगे।
बैंक, एटीएम, वाणिज्य, इंश्याेरेंस, सेबी के कार्यालय और केंद्र सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालय खुले रहेंगे।
ऑफिस- स्वास्थ्य, गृह एवं आपदा, पेयजल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, पुलिस मुख्यालय, फायर सर्विस, उपायुक्त, नगर निगम नगर निकाय, बीडीओ-सीओ,सीडीपीओ ऑफिस खुलेंगे।

Report By :- SHADAB KHAN, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI

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