NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI
शहर के लगभग सभी इलाकों में लॉज-हॉस्टल चल रहे हैं। इनमें अधिकांश ऐसे हैं, जिन्होंने रांची नगर निगम से न तो भवन का नक्शा पास कराया है और न ही लाइसेंस लिया है। अवैध रूप से संचालित लॉज-हॉस्टल को नगर निगम ने 27 फरवरी तक लाइसेंस लेने के लिए आवेदन करने की मोहलत दी है। इस संबंध में निगम के उप नगर आयुक्त की ओर से आम सूचना भी जारी कर दी गई है।
27 फरवरी के अंदर लाइसेंस लेने के आवेदन नहीं करने वालों के खिलाफ निगम कार्रवाई शुरू करेगा। इसके तहत ऐसे लॉज-हॉस्टल भवन पर पहले 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर आवेदन नहीं किया और बिना लाइसेंस के लॉज-हॉस्टल संचालित किया, तो सील करने की कार्रवाई होगी।
राजधानी में छोटे-बड़े करीब छह हजार से अधिक लॉज-हॉस्टल चल रहे हैं
राजधानी में छोटे-बड़े मिलाकर छह हजार से अधिक लॉज-हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है। इनमें से भी करीब 150 भवन ही ऐसे होंगे, जिसके पास निगम या आरआरडीए से पास किया हुआ नक्शा हो। कई मोहल्ले की सकरी गलियों में भी अवैध तरीके से लॉज-हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। जबकि, सिर्फ 130 लॉज-हॉस्टल ने ही नगर निगम से लाइसेंस लिया है। 132 हॉस्टल ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। फिलहाल उनको लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
लाइसेंस के लिए भवन का नक्शा जरूरी
लॉज-हॉस्टल का लाइसेंस लेने के लिए भवन का स्वीकृत नक्शा होना जरूरी है। इसके अलावा भवन में पर्याप्त ओपन स्पेस, सीसीटीवी, गार्ड, पर्याप्त बाथरूमों की संख्या होनी चाहिए। जांच के बाद निगम लाइसेंस जारी करेगा। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। लोग निगम की वेबसाइट www.rmchams.com पर आवेदन कर सकते हैं।
Report By :- SHADAB KHAN, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI