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दिवाली में पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य : दुकानों और गली मोहल्ले में अवैध तरीके से बेचने पर पुलिस करेगी कार्रवाई

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NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI

दीवाली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे. इसके लिए रात्रि 8 बजे से 10 बजे का समय तय किया गया है.

छठ में प्रातः छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक ही इसकी इजाजत रहेगी.

दिवाली और छठ पर्व को लेकर इस बार भी गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री नहीं होगी. इसके लिए प्रशासन द्वारा जगह-जगह कलस्टर बनाए जाएंगे. ये कलस्टर अलग-अलग मोहल्लों में बनाये जायेंगे. खुदरा विक्रेता उन्हीं कलस्टरों में दुकान लगायेंगे. फिलहाल मोरहाबादी मैदान को कलस्टर बनाया गया है. शहर में अन्य स्थानों पर भी कलस्टर बनाया जा सकता है. आवेदनों की संख्या के बाद अन्य कलस्टर बनाए जाएंगे. पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी रखी है. सभी विक्रेताओं को इसका पालन करना होगा. पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा. आवेदन के साथ प्रशासन के नियमों का पालन करने की स्वघोषणा भी करनी होगी. उपायुक्त ने एक्सप्लोसिव रूल 2008 के तहत शर्तों के साथ पटाखा दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की है.

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पटाखों की बिक्री 40% घटी, दिल्ली-NCR में 500 करोड़ का स्टॉक बेकार;  कारोबारियों ने कहा- ग्रीन पटाखों के लिए पॉलिसी लाए केंद्र | The Financial  Expressलाइसेंस के लिए देना होगा आवेदन

पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए जिला सामान्य शाखा लाइसेंस निर्गत करेगी. इसके लिए आवेदक अपना आवेदन दे सकते हैं. लेकिन खुदरा दुकानदारों को थोक विक्रेताओं के द्वारा परमिट जारी नहीं किया जाएगा. पहले पटाखों के होल सेलर अपने सील-मुहर से अस्थायी लाइसेंस खुदरा दुकानदारों को निर्गत करते थे, जबकि वे इसके लिए अधिकृत नहीं थे. अब थोक विक्रेता इसके लाइसेंस जारी नहीं कर सकेंगे.

पिछले साल इन स्थानों पर बना था कलस्टर

पिछले साल मोरहाबादी मैदान, हरमू मैदान, जयपाल सिंह स्टेडियम, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, शास्त्री मैदान चुटिया, काजू बागान रातू रोड  और पीचइडी मैदान हिनू में क्लस्टर बनाया गया था.

Celebrate Diwali while keeping your health - ... ताकि दीपावली पर सेहत रहे  सहीसिर्फ दो घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से दीपावली और छठ में होने वाले वायु प्रदूषण रोकने की तैयारी किया गया है. पर्षद ने वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत अन्य) को नियंत्रित रखने के संबंध में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं. दीवाली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए जा सकेंगे. इसके लिए रात्रि 8 बजे से 10 बजे का समय तय किया गया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेश में कहा गया है कि झारखंड के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषजनक श्रेणी में हैं. ऐसे में वैसी ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसीबल से कम हो. पटाखे भी मात्र दो ही घंटे जलाए जाएंगे. दीपावली की रात 8 से 10 तक पटाखे चलाने का आदेश दिया गया है. साथ ही गुरु पर्व पर भी यही समय सीमा रहेगी. छठ में प्रातः छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस और नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक ही इसकी इजाजत रहेगी.

Report By :- KHUSHBOO SHARMA, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI

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