नई दिल्ली। नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 (उपभोक्ता संरक्षण कानून)) अगले सप्ताह 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा जिसके बाद किसी उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन (advertisment) देना महंगा पड़ जाएगा क्योंकि नए कानून में भ्रामक विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कानून उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, (Central consumer affairs) खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, यह कानून (law) 20 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा।
मालूम हो कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 इस साल जनवरी में ही लागू होना था लेकिन किसी कारणवश इसकी तिथि मार्च के लिए बढ़ा दी गई थी। हालांकि कोरोनावायरस संक्रमण (covid 19) की रोकथाम के लिए किए गए देशव्यापी लॉकडाउन (lockdown) के कारण इसकी तिथि आगे टल गई, लेकिन अब इसकी अधिसूचना जारी हो गई है और 20 जुलाई से देशभर में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हो जाएगा। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में विवादों के त्वरित निपटारा करने के मकसद से मध्यस्थता के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटारे की व्यवस्था की गई है। नए कानून में उपभोक्ता अदालतों (consumer court) अलावा एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का प्रावधान है।
Report by : Shweta Singh (New Delhi)