CRIME DESK, NATION EXPRESS, फरीदाबाद
कोर्ट ने किया सजा का ऐलान, तौसीफ और रेहान को उम्रकैद
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हरियाणा के फरीदाबाद की एक अदालत ने चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में दोषी तौसीफ और रेहान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी दोनों पर लगाया गया है. अदालत ने तौसीफ और रेहान को 24 मार्च को दोषी करार दिया था. तौसीफ और रेहान को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या), 366 (एक महिला का अपहरण कर उसे शादी के लिए मजबूर करना) और 120-बी / 34 (आपराधिक साजिश) के तहत दोषी ठहराया गया था. तौसीफ को हथियार कानून के तहत भी दोषी पाया गया था.
पुलिस ने बताया था कि तौसीफ, निकिता तोमर से विवाह करना चाहता था और उसने पिछले साल 26 अक्टूबर को फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी. निकिता तोमर के पिता मूलचंद तोमर ने दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ऐदल सिंह ने बताया कि इस मामले में कुल 57 गवाहों की गवाही हुई है. इस मामले को 26 मार्च को पांच माह हो जाएंगे. हत्या के 11 दिन बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया था.
Report By :- SHIVANI SINGH, CRIME DESK, NATION EXPRESS, फरीदाबाद