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रांची में आज से धारा 144 लगा दिया गया है त्योहारों के मौसम को देखते हुए प्रशासन ने कई ठोस कदम उठाए हैं शबे बरात में मस्जिदों में भी लगाने इबादत करने पर रोक लगा दी गई है और कब्रिस्तान में भीड़ लगाने पर भी रोक लगी हुई है इसीलिए झारखंड सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें और शबे बरात की इबादत घर में ही करें और कब्रिस्तान जाने से बचें
कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। लोग घर से बाहर झुंड बनाकर होली ना खेले, कहीं भीड़ ना लगे। इसलिए सदर एसडीओ समीरा एस ने पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लगा दिया है। पहले 29 मार्च तक निषेधाज्ञा लागू की गई थी। अब इसे बढ़ाकर 30 मार्च कर दिया गया है।
इसके अलावा पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही शब ए बरात, रामनवमी, सरहुल जैसे धार्मिक कार्यक्रमों पर भी रैली जुलूस शोभायात्रा निकालने पर रोक लगाई गई है।
पहले से दिए गए सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति भी रद्द
रांची में पूर्व से जो भी संस्था और लोगों ने कार्यक्रम करने की अनुमति ले ली है, उसे भी तत्काल रद्द कर दिया गया है। एसडीओ ने अपने आदेश में कहा है कि जितने भी अनुमति दी गई थी, उसे तत्काल निरस्त किया जाता है। रोक के बावजूद कोई भी संस्था व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रम करता है या शहरी क्षेत्र में धारा 144 का उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति और संस्था पर आपदा प्रबंधन उल्लंघन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
यह जारी किया गया आदेश
- राज्य में होली, सरहुल, शबे बरात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के समारोह एवं सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी।
- समारोह सभा एवं सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुमति पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
- सभी प्रकार के रैली/ जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। सरहुल एवं राम नवमी के अवसर पर रैली/जुलूस/ शोभा यात्रा प्रतिबंधित रहेगा।
- डीजे एवं तेज आवाज वाले माइकों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
- अश्लील और सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने-भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
Report By :- SHADAB KHAN, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI