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काेराेना संक्रमण की चेन ताेड़ने के लिए राज्य सरकार ने 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक मिनी लाॅकडाउन लगाया है। हालांकि, इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह नाम दिया गया है। परिवहन विभाग द्वारा नवंबर 2020 में अनलॉक के दाैरान जारी किए गए एसओपी काे ही लागू कर दिया गया है। इसके तहत बस की सीट काे प्रत्येक सफर से पहले सेनिटाइज करना हाेगा। सभी सार्वजनिक परिवहन सेवा में मास्क के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं हाेगी। कैब, ऑटाे और ई रिक्शा में सफर करने वाले यात्रियों का नाम, पता और फाेन नंबर वाहन चालक काे रखना हाेगा, ताकि कांट्रेक्ट ट्रेसिंग करने में सुविधा हाे।
परिवहन सचिव ने सभी जिले के डीसी काे एसओपी का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। इधर, काेराेना के बढ़ते मामले काे देखते हुए 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक शहर में निगम की सिटी बसें नहीं चलेगी। जरूरी कार्य के लिए निकलने पर लाेगाें काे अपने वाहनों का ही इस्तेमाल करना हाेगा। डीसी ने बताया कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कपड़ा, जूता और ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। उद्योग, माइनिंग, कृषि से संबंधित और निर्माण कार्य जारी रहेंगे। कहा गया कि सरकार की जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकान 29 अप्रैल तक सील कर दिए जाएंगे। डीसी ने चैंबर ऑफ कॉमर्स से कहा कि जितनी भी दुकानें-प्रतिष्ठान हैं, सभी निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगा।
बस में जहां-तहां राेक कर यात्री बैठाने पर राेक
बस में प्रवेश व निकासी के लिए अलग-अलग दरवाजा हाेगा
- बसाें का परिवहन परमिट में तय रूट पर ही हाेगा। परमिट में जहां बस का स्टॉपेज है, वहीं बस रूकेंगी। जहां-तहां बस राेककर यात्रियों काे बैठाने पर पूरी तरह राेक लगा दी गई है।
- बस में प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग दरवाजा रखना हाेगा या निकासी व प्रवेश करने वाले यात्रियों काे अलग-अलग समय में अनुमति देनी हाेगी।
- वाहनों में निर्धारित सीट से अधिक यात्री नहीं बैठाना हाेगा। ड्राइवर के केबिन में यात्री बैठाने पर राेक लगा दी गई है।
गुटखा और सिगरेट का सेवन करते दिखे तो दर्ज होगा केस
- टैक्सी और ऑटाे व ई-रिक्शा चालकों काे अपने पास यात्री पंजी रखना हाेगा। इसमें राेजाना सफर करने वाले यात्रियों का विवरण लिखना हाेगा।
- यात्रियों काे भी कैब, टैक्सी, ऑटाे व ई-रिक्शा चालक का नाम, वाहन संख्या, पता और मोबाइल नंबर अपने पास रखना हाेगा, ताकि कांट्रैक्ट ट्रेसिंग में दिक्कत न हाे।
- वाहनों में पान, गुटखा और सिगरेट का सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। काेई यात्री या चालक इसका उल्लंघन करते पकड़ा गया ताे उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, सिर्फ होम डिलीवरी
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गुरुवार से 29 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कई दुकानों पर प्रतिबंध तो कई को खोलने की इजाजत दी गई है। होटल- रेस्टोरेंट और मिठाई दुकान आदि खुले रहेंगे। लेकिन, यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सिर्फ टेक अवे प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। इस संबंध में डीसी छवि रंजन ने बताया कि लोग फोन से ऑर्डर करें और होम डिलीवरी कराएं।
Report By :- PALAK SINGH, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI