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बिहार विधानसभा चुनाव को कोरोना संक्रमण के चलते टालने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते एक राज्य के चुनाव को टाला नहीं जा सकता।
चुनाव आयोग ने संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किए जाने वाले इंतजाम का गाइडलाइन जारी किया है। बीमारी से बचाव के इंतजाम के साथ चुनाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की आजादी है। कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकता। चुनाव रोकने के लिए लगाई गई याचिका का इरादा गलत है।
मुजफ्फरपुर के अविनाश ठाकुर ने चुनाव रोकने के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है इसे देखते हुए चुनाव टाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट में भी बिहार चुनाव टालने की मांग से जुड़ी हुई दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन कोर्ट ने उन याचिकाओं पर संज्ञान नहीं लिया था।
Report By :- MUSKAN SINGH, POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, PATNA