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मंदिर मस्जिद और चर्च में 50 से ज्यादा लोग के आने पर पाबंदी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य

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NEWS DESK, NATION EXPRESS, लोहरदगा

उल्लंघन सरकार के नियमानुसार दण्डनीय अपराध है अतः इसमें किसी प्रकार की ढिलाई/ लापरवाही की स्थिति में किसी भी व्यक्ति पर वैधिक कार्रवाई तत्क्षण करने में जिला प्रशासन की कोई हिचक नहीं होगी

देश के कई राज्यों के विभिन्न भागों में कोविड -19 का पुन: त्वरित गति से प्रसार हो रहा है । लोहरदगा जिला में भी इसका प्रसार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला में कोविड 19 के दो-चार सक्रिय मामले प्रतिदिन सामने आ रहे है । ऐसी स्थिति में इस महामारी से बचाव एवं रोकथाम तथा कोविड-19 के व्यापक फैलाव को रोकने के लिए सावधानियां बरतनी आवश्यक है ताकि जिले के नागरिकों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके।

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उक्त आलोक में लोहरदगा जिला के नागरिकों से जिला प्रशासन की ओर निम्न अपील की जाती है: –

1. जिले के प्रत्येक नागरिको का यह दायित्व है कि स्वयं की रक्षा एवं समाज के अन्य व्यक्तियों की रक्षा/ सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन एवं सैनेटाईजर का प्रयोग तथा समय समय पर साबुन से हाथ धोने की कारवाई अवश्य करे।

2. लोहरदगा जिला के व्यक्ति जो बाहर से वापस आ रहे हैं वे अपने सुरक्षा को देखते हुए स्वत कोविड-19 का जाच कराये।

3. हाट-बाजारों में सोसल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन एवं मास्क के प्रयोग हेतु लोग एक दूसरे को प्रेरित करें । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हाट-बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों मास्क का प्रयोग करे ।

4. बाजार-हाट एवं दुकानों में अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो ।

5. विभिन्न प्रकार के सामाजिक समारोहों, उत्सव एवं विवाह आदि में कम से कम लोगों को निमंत्रित करें। ऐसे समारोहों में सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाय ।

6. लोहरदगा जिलान्तर्गत सभी होटल के मालिक यह सुनिश्चित करें कि उनके होटल में अनावश्यक भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम न हो। यदि यह पाया जाता है कि होटल में आनेवाले लोगों के माध्यम से कोविड का प्रसार हुआ है तो होटल को सील करने की कार्रवाई किया जा सकता है ।

7. सभी प्रकार के धार्मिक जुलूस. शोभा यात्रा प्रतिबंधित है । अत्त: इससे बचे एवं अन्य लोगों को भी जागरूक करें क्योंकि ऐसे आयोजनों से कोविंड-19 का तेजी से फैलाव होने की सम्भावना रहती है ।

8. धार्मिक प्रार्थना स्थल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, आदि स्थलों में मास्क का प्रयोग एवं सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय तथा अत्यधिक भीड़ नही लगाया जाय।

9. लोहरदगा जिलान्तर्गत सभी पेट्रोल पम्प मालिक बिना मास्क पहने आनेवाले किसी भी वाहन मालिक को ईधन की आपूर्ति नहीं करें ।

10.आवश्यक सामंग्रियो का क्रय विक्रय करनेवाले सभी दूकानदार स्वय मास्क का प्रयोग करे दूकान में सैनेटाईजर की व्यवस्था रखें एवं सामानों की बिक्री उन्हीं के साथ करे जो मास्क पहनकर दुकान में आते हैं।

11. सभी अभिभावक जिनके बच्चे विद्यालय/महाविद्यालय जा रहे है वे अपने बच्चों को मास्क सैनेटाईजर
एवं कक्षा में सामाजिक दूरी के पालन के लिए अभिप्रेरित करें ।

12.घरों से बाहर पैदल, दो पहिया वाहन चार पहिया वाहन का उपयोग करते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें ।

13. चाय की दूकान, पान की दूकान, ठेला ,गुमटी पर अनावश्यक भीड-भाड न करें मास्क सैनेटाईजर का प्रयोग अवश्य करें ।

14.लोहरदगा जिला के सभी नागरिको से पुन:अपील की जाती है कि सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं समय समय पर सैनेटाईजर से हाथ की सफाई  कोविड-19 की दवा है, अत: वे इस नियमों का पालन करें स्वयं सुरक्षित रहें ,साथ ही परिवार एवं समाज को सुरक्षित रखें ।

15. उपरोक्त वर्णित अपील का उल्लंघन सरकार के नियमानुसार दण्डनीय अपराध है अतः इसमें किसी प्रकार की ढिलाई/ लापरवाही की स्थिति में किसी भी व्यक्ति पर वैधिक कार्रवाई तत्क्षण करने में जिला प्रशासन की कोई हिचक नहीं होगी ।

Report By :- NEHA SINGH, NEWS DESK, NATION EXPRESS, लोहरदगा

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