शाम 4 बजे तक खुली दुकान, 2 दिन आम लाेगाें के लिए बेवजह घर से निकलने पर राेक
NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI
झारखंड में 17 जून तक के लिए जारी हुए आवागमन-कारोबार के नए नियमपूर्ण
लॉकडाउन के दौरान बेवजह घर से पैदल निकलने पर भी रहेगी पूरी तरह से पाबंदी
राज्य में काेराेना की चेन ताेड़ने के लिए झारखंड सरकार ने गुरुवार से अनलाॅक-2 की घाेषणा की है। यह 17 जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। अनलाॅक-2 में सरकार ने कई रियायतें दी है। अब पूरे राज्य में दुकानें दाेपहर दाे बजे की जगह शाम चार बजे तक खुलेंगी। हालांकि जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण कपड़े, जूते, जेवर और काॅस्मेटिक की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। अनलाॅक-2 में साेशल डिस्टेंसिंग के साथ सैलून खाेलने की इजाजत भी दी गई है।
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चैनल हेड गुलजार खान की कलम से
झारखंड के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनलॉक टू झारखंड वासियों को काफी राहत दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मानना है कि आम लोगों के लिए जीविका के लिए हमने यह कदम उठाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सारी दुकानों को खोल कर बहुत ही नेक काम किया है क्योंकि बहुत सारा परिवार ऐसा था जिनके सामने दो वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं हो रही थी सीएम ने तो आम लोगों के हक में फैसला कर दिया लेकिन अब बारी है हमारी क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है नेशन एक्सप्रेस झारखंड के तमाम जनता से विनम्र निवेदन करता है कि कृपया बेवजह घरों से ना निकले अगर आपको घर से निकलना है तो मास्क का प्रयोग जरूर करें सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करें और सेनीटाइज करते रहे यह ना भूले कि कोरोनावायरस पूरी तरह खत्म हो गया है अभी भी इसकी तीसरी लहर आनी बाकी है नेशन एक्सप्रेस आप तमाम जनता से हाथ जोड़कर आग्रह करता है कि कृपया अगर किसी जरूरत से घरों से निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें अगर हम लापरवाह हो गए तो कोरोना झारखंड में फिर दस्तक दे देगा और हम एक बार फिर मुसीबत में पड़ जाएंगे कहीं ऐसा ना हो कि कोरोनावायरस इतना बढ़ जाए की झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से लॉकडॉन लगाने के लिए विवश होना पड़े तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करते हुए झारखंड को कोरोना मुक्त बनाने में अपना योगदान दें
वहीं सरकारी और निजी कार्यालय भी शाम चार बजे तक खुली। पहले आम लाेगाें का शाम तीन बजे से सुबह छह बजे तक बेवजह घर से निकलने पर राेक थी। अब इसे शाम पांच से सुबह छह बजे तक कर दिया गया है। हालांकि प्लेन व ट्रेन से सफर करने वाले, अंतिम संस्कार और काेविड से जुड़ी ड्यूटी, माइनिंग, फैक्ट्री और अन्य संस्थानाें से जुड़े लाेगाें काे छूट रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत साेरेन की अध्यक्षता में मंगलवार काे हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग की गाइडलाइन जारी कर दी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नेे कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में लाॅकडाउन काे कई बार बढ़ाया। इसका फायदा भी हुआ। काेराेना संक्रमण घटने लगा। सरकार अब धीरे-धीरे जीवन स्तर सामान्य बनाने की काेशिश कर रही है।
अब तक क्या सख्ती थी
- रांची, जमशेदपुर और धनबाद सहित नौ जिलों में अलग नियम थे, 15 जिलों में अलग
- इन नौ जिलों में कपड़े, जूते, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकानें खोलने पर रोक थीं
यहां रियायत…
- सैलून खुले- काेराेना की दूसरी लहर में जब संक्रमितों की संख्या में लगातार तेजी से बढ़ोतरी होने लगी ताे सरकार ने 22 अप्रैल से राज्य में लाॅकडाउन लगा दिया। तब से सैलून बंद थे। अब अनलाॅक-2 में साेशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की शर्ताें पर खाेलने की मंजूरी दी है।
- आवश्यक सेवा छोड़ सभी कार्यालय अब 4 बजे तक- आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागाें काे छाेड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालयाें काे दाेपहर दाे बजे तक ही खुलने की इजाजत थी। लेकिन अब एक तिहाई कर्मचारियाें के साथ ये कार्यालय भी शाम चार बजे तक खुले रहेंगे।
- ई-पास की अनिवार्यता खत्म, पर जिले से बाहर जाने के लिए जरूरी- शहर और अपने जिले के भीतर आवागमन के लिए अ ई-पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि एक जिले से दूसरे जिले और राज्य से बाहर आने-जाने वालाें के लिए अब भी ई-पास जरूरी हाेगा।
यहां सख्ती….
रविवार काे पूरी तरह बंद रहेंगी सभी दुकानें
सरकार ने शनिवार शाम चार बजे से साेमवार सुबह छह बजे तक पूर्ण लाॅकडाउन लगाने का फैसला लिया है। यानी रविवार काे बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। आम लाेगाें के लिए बेवजह घर से निकलने पर राेक रहेगी। लेकिन प्रशासनिक कार्याें, फैक्ट्री, माइनिंग, काेविड, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े लाेगाें काे छूट रहेगी। रेल व हवाई यात्रा और अंतिम संस्कार में जाने के लिए इससे छूट दी गई है।
इनपर पहले से रोक
- मॉल और मल्टी ब्रांड की दुकानें अभी बंद रहेंगी, स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।
- धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन वहां श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा।
- शादी समारोह में 11 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं।
Report By :- SHADAB KHAN, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI