दल-बदल मामला:झारखंड HC ने बाबूलाल के दल-बदल मामले की सुनवाई पर लगाई रोक, 13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, RANCHI
झारखंड हाई कोर्ट ने BJP की वह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत कर ली है जिसमें उन्होंने स्पीकर के सुओ मोटो संज्ञान लेने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक हाई कोर्ट में मामला रहेगा तब तक स्पीकर दल बदल मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।
13 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
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बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में विधान सभा को नोटिस और जवाब देने का निर्देश भी दिया है । दोनों मामलों पर अब 13 जनवरी को सुनवाई होगी बीजेपी ने बाबूलाल की प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मान्यता नहीं दिए जाने को चुनौती दी है।
स्पीकर ने अगले आदेश तक स्थगित की सुनवाई
इधर हाईकोर्ट के फैसले बाद स्पीकर रवींद्र नाथ महतो के न्यायाधिकरण में दल-बदल मामले की सुनवाई हुई। मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण में बंधु तिर्की और प्रदीप यादव की तरफ से उनके वकील ने पक्ष रखा। उन्होंने दो तिहाई बहुमत के आधार पर बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के कांग्रेस में विलय को दसवीं अनुसूची के तहत सही बताते हुए इनके विलय को मंजूरी देने की अपील की। सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से वकील मौजूद नहीं रहे। स्पीकर ने सुनवाई की अगली तारीख की घोषणा बाद में करने की बात कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।
- HC ने कहा है कि जब तक HC में मामला रहेगा तब तक स्पीकर दल बदल मामले की सुनवाई नहीं करेंगे
- विधानसभा अध्यक्ष ने मामले की सुनवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित की
क्या है मामला
बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की इस बार JVM के सिंबल पर विधानसभा चुनाव जीते थे। बाद में बाबूलाल मरांडी जहां BJP में शामिल हो गए थे। वहीं बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों पक्ष JVM के विलय के अपने-अपने दावे कर रही है। इसी मामले पर विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची के दल बदल कानून के प्रावधानों के तहत सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई कर रहे हैं। जबकि BJP इसके खिलाफ HC चली गई है।
Report By :- SHADAB KHAN, POLITICAL DESK, NATION EXPRESS, RANCHI