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आठ अप्रैल से बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह या अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम के लिए बैंक्वेट हॉल बुक हुआ तो जिला प्रशासन उसे सील कर देगा। संचालक पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। यह जानकारी बुधवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सभागार में इंसीडेंट कमांडर व पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफिंग के बाद डीसी छवि रंजन व एसएसपी सुरेंद्र झा ने पत्रकारों को दी। डीसी ने कहा कि राज्य सरकार के नए आदेश में सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा।
शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी। सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दुकान सभी सार्वजनिक जगह पर बिना मास्क के इंट्री नहीं होगी। वहीं, एसडीओ सदर ने सभी इंसीडेंट कमांडर्स को अपने-अपने क्षेत्र में धारा 144 की मॉनिटरिंग करने के साथ प्राइवेट अस्पतालों से मरीजों के डिस्चार्ज और डेथ की डिटेल प्रतिदिन लेने का निर्देश दिया। डीसी ने उम्मीद जताई कि संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, उसका राज्यवासी पालन करेंगे।
10वीं-12वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास
डीसी ने कहा कि सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन- डिजिटल माध्यम से होना है। मगर कक्षा 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति है। इसके लिए अभिभावक अगर सहमति देते हैं, तो ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।
गली मोहल्ले में भी नजर
मुख्य सड़कों के अलावा गली मोहल्ले में भी सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन हो इसे लेकर जिला प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। वहीं, होटल-रेस्टोरेंट में खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।
Report By :- NEHA SHARMA, NEW DESK, NATION EXPRESS, RANCHI