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रांची:- निजी अस्पतालों के लिए कोरोना मरीजों के इलाज की दर तय करने के बाद राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के शव ढोने वाले निजी अस्पतालों के वाहनों और मोक्ष वाहनों का भी किराया तय कर दिया है। अब निजी अस्पताल या संचालक शव ढोने के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम 1,900 रुपये किराया के रूप में ले सकेंगे। 10 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने पर इतनी दूरी के बाद प्रति किलोमीटर नौ रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
अधिकतम 1,900 रुपये किराये में 500 रुपये सॢवस चार्ज, 700 रुपये पीपीई किट, 200 रुपये वाहनों के सैनिटाइजेशन के लिए निर्धारित किए गए हैं। इनके अलावा पहले 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 500 रुपये भाड़ा निर्धारित किए गए हैं।
यदि मरीज के परिजन पीपीई किट स्वयं देते हैं तो उनसे 700 रुपये नहीं लिए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि मरीजों के शव ले जाने के लिए परिजन संबंधित मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक या सिविल सर्जन से संपर्क कर सकते हैं जो वाहन की व्यवस्था करेंगे।
वाहन दूसरे जिलों तक ले जाने के लिए भी दिए जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि परिजन शव का दावा नहीं करते हैं तो जिला प्रशासन 24 घंटे के भीतर निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उसका दाह संस्कार कर देगा। वहीं, निजी अस्पतालों में मृत्यु होने पर यदि परिजन शव को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो संबंधित अस्पताल इसकी व्यवस्था करेंगे। इसके लिए निर्धारित किराया ले सकते हैं।
आदेश में मृत मरीजों के परिजनों से सम्मानपूर्वक व्यवहार की भी अपेक्षा की गई है। यह भी कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करनेवाले अस्पतालों तथा लापरवाही बरतनेवाले सिविल सर्जनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि निजी शव वाहन द्वारा परिजनों से शव ढोने के लिए मनमाना राशि वसूलने की शिकायत मिल रही थी।
अस्पतालों को चार दिन शव को रखना होगा मुफ्त
आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी निजी या सरकारी अस्पताल को परिजनों के आग्रह पर चार दिनों तक शव को शवगृह में निश्शुल्क रखना होगा। इसके बाद परिजनों को प्रतिदिन 500 रुपये इसके लिए भुगतान करने होंगे।
Report By :- Sneha Singh, HEALTH DESK, NATION EXPRESS, RANCHI