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बढ़ते कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने कई ठोस कदम उठाया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना को हर हाल में हराना होगा उसके लिए हमें झारखंड की सभी जनता का सहयोग चाहिए आने वाले सभी पर्व त्यौहार में सैनिटाइजर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है रमजान को देखते हुए झारखंड सरकार ने जुम्मा और रमजान के मौके पर 50 फीसद क्षमता के साथ नमाजी मस्जिद में नमाज अदा कर सकेंगे इसका आदेश जारी किया है, लेकिन मस्जिद के बाहर सैनिटाइज करके ही मस्जिद के अंदर प्रवेश कर सकेंगे और साथ ही बिना मास्क के मस्जिदों के अंदर जाने पर प्रतिबंध रहेगा वही नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश जारी किया गया है अगर किसी मस्जिद में सरकार की गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ तो तो मस्जिद कमेटी पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जाएगी इसलिए झारखंड सरकार ने मस्जिद कमेटी के लोगों से गुजारिश और निवेदन है कि सैनिटाइजर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग अवश्य करें ताकि आप हम और हमारे घर वाले पूरी तरह से सुरक्षित रहे मस्जिद कमेटी की यह जिम्मेदारी है कि मस्जिद के अंदर 50 फीसद नमाजी को ही मस्जिद के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दें उल्लंघन करने पर मस्जिद के जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त :- CM
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झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, जिम, पार्क, स्वीमिंग पुल अगले आदेश तक बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। प्रदर्शनी व जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। सरकार का यह आदेश आठ अप्रैल से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। मंगलवार की देर रात जारी दिशा-निर्देश के अनुसार शादी-विवाह को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होंगे।
शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। सभी तरह के जुलूस (धार्मिक सहित) पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि अन्य कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। हालांकि, 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन कक्षाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है, इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है।
सभी प्रकार के मेले व प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। सभी जिम व स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी। केवल स्पोर्ट्स पर्शन को स्टेडियम में प्रशिक्षण की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट क्षमता से 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों, पूजन स्थलों पर 50 फीसद क्षमता से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। यहां दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। शादी व अंतिम कर्म के अलावा किसी कार्य के लिए बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेंगे। सभी दुकानें, रेस्टोरेंट व क्लब रात के आठ बजे के बाद नहीं खुलेंगे। हालांकि, खाद्य पदार्थों की होम डिलिवरी रेस्टोरेंट से की जा सकेगी।
Report By :- SHADAB KHAN, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI