थानेदार रूपा तिर्की मौत मामले में SP अनुरंजन किस्पोट्टा, DSP पीके मिश्रा, STSC थाना प्रभारी और CM हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर होगी FIR
CRIME DESK, NATION EXPRESS, राँची / साहिबगंज
झारखंड प्रदेश की बहुचर्चित थानेदार रूपा तिर्की मौत मामले में अब एक नया मोड़ आया है। रांची सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने एक फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने साहिबगंज के एससीएसटी थाना को पंकज मिश्रा, डीएसपी पीके मिश्रा, थाना प्रभारी एससीएसटी थाना और साहिबगंज एसपी पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि सीआरपीसी 153 (3) के तहत एफआइआर दर्ज की जाये। यह आदेश रूपा तिर्की मौत के मामले में जो ऑडियो वायरल हुआ था उसी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।
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डीएसपी पीके मिश्रा, रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेड का ऑडियो हुआ था वायरलः रूपा तिर्की की मौत के बाद दो ऑडियो वायरल हुए थे। पहला ऑडियो रूपा तिर्की और उसके बॉयफ्रेंड शिव कुमार कनौजिया का था, वहीं दूसरा ऑडियो डीएसपी पीके मिश्रा और एक शख्स का था। उस ऑडियो में डीएसपी पीके मिश्रा रूपा तिर्की को गाली-गलौच देते हुए साफ सुने जा सकते थे वहीं कोर्ट ने एसटीएससी थाना प्रभारी और साहिबगंज एसपी पर मामले को नहीं दर्ज करने की वजह से एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
बता दें कि रूपा तिर्की 3 मई 2021 अपने सरकारी आवास में फांसी के फंदे से झूलते हुए मिली थी। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ और झारखंड हाइकोर्ट ने सीबीआइ को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा है। पंकज मिश्रा साहिबगंज जिला के बरहेट विधायक एवं प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं।
Report By :- ADITI PANDIT / ANSHU SINGH, CRIME DESK, NATION EXPRESS, राँची / साहिबगंज