2024 वक्फ बिल पास होने से मुसलमानो के वजूद को होगा खतरा ! नहीं बच पाएगी मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, दरगाह और मजार : अफसर इमाम
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मुस्लिम अधिकार मंच ने विधेयक 2024 वक्फ बिल पर जारी किया गुजारिश नामा
विधेयक 2024 वक्फ बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच ने गुजारिश नामा पेश करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार चिराग पासवान को एक गुजारिश पत्र लिखा है, मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अफसर इमाम ने बताया कि सभी मुसलमानो की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच तीनों दलों के सुप्रीमो से गुजारिश करता है कि विधेयक 2024 वक्फ कानून संशोधन बिल जो केंद्रीय सरकार द्वारा लाया गया है इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया है कानून बनने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस पर पहल करें और यह कानून बनने ना दे, अफसर इमाम ने बताया कि यह कानून मुसलमान के लिए काला कानून साबित होगा,
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मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय महासचिव आजम अहमद, केंद्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद मुर्तजा आलम, केंद्रीय प्रवक्ता जुबेर अहमद और केंद्रीय अध्यक्ष अफसर इमाम के हस्ताक्षर से जारी हुआ गुजारिश नामा में कहा गया है कि आप सभी प्रमुख दलों के लोग हमेशा से मुसलमान की रहनुमाई करते आए हैं और हमेशा से मुसलमानो के हित के बारे में सोचते आए हैं आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत कश्मोकश में है और इस कशमकश से निकलने का रास्ता आप ही तीनों सुप्रीमो के पास है, मुस्लिम अधिकार मंच के अधिकारियों ने गुजारिश करते हुए कहा कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ कानून संशोधन बिल संसद में पेश हुआ लेकिन विरोध के कारण बिल को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया संयुक्त संसदीय समिति द्वारा हर राज्य से सुझाव लेकर सिवाय झारखंड के सभी राज्यों की रिपोर्ट संयुक्त सदस्य समिति द्वारा 27 जनवरी 2025 को 655 पेज का रिपोर्ट संसद के अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया गया,

ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अफसर इमाम और आजम अहमद ने गुजारिश करते हुए कहा कि आप तीनों दलों के सुप्रीमो इस बिल का समर्थन नहीं करें, बल्कि केंद्र सरकार पर दबाव डालकर इस बिल को वापस करने की पहल करें क्योंकि यह वक्फ अल्लाह से और शरीयत से जुड़ा हुआ मामला है अगर कोई मुसलमान किसी भी चीज या संपत्ति को वक्फ करता है तो वह अल्लाह के नाम से होता है, भले ही वक्फ की हुई संपत्ति का वक्फ बोर्ड द्वारा संचालित किया जाता है इस वक्फ की संपत्ति में इबादतगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, मदरसे, दरगाह, मजार, ईदगाह, मकबरे, खानकाह के साथ-साथ मुस्लिम संस्थान भी शामिल है यह बिल अगर पास हो गया तो यह सभी किसी भी हाल में महफूज नहीं रहेगी, क्योंकि यह मुसलमानो की आस्था का मामला है,

अफसर इमाम ने तीनों दलों के प्रमुखों से एक बार फिर गुजारिश करते हुए कहा कि हम सभी मुसलमान के वजूद को बचा ले इसके लिए हिंदुस्तान के सभी मुसलमान के साथ-साथ ऑल इंडिया मुस्लिम अधिकार मंच आप सभी का शुक्रगुजार होगा,
Report By :- KHUSHBOO SHARMA, CITY DESK, NATION EXPRESS, RANCHI