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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सभी 10 दोषियों को 10 साल की सजा, 4 साल बाद आया फैसला

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NEWS DESK, NATION EXPRESS, रांची 

साल 2019 में झारखंड के बहुचर्चित माब लिंचिंग तबरेज अंसारी केस में सभी दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को ये सजा सुनाई है. झारखंड के सरायकेला कोर्ट ने तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग केस में सुनवाई पूरी करने के बाद सजा का ऐलान किया. सभी दोषियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत ये सजा सुनाई गई है.

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में सभी 10 दोषियों को 10 साल की सजा

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बता दें कि साल 2019 में झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी नामक एक युवक की मॉब लिंचिंग हुई थी. आज से चार साल पहले चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज अंसारी की पीट-पीट कर हत्या कर दी थी. पिछले हफ्ते झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले की एक स्थानीय अदालत ने 10 लोगों को दोषी करार दिया था, दोषियों में भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को कस्टडी (Custody) में ले लिया गया है.

अदालत ने सभी दोषियों को 10-10 साल की सुनाई सजा, 18800 रुपये का अलग-अलग  आर्थिक दंड भी लगाया | The court sentenced all the culprits to 10 years  imprisonment, also imposed financial

दोषियों में भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, महेश महाली को कस्टडी (Custody) में ले लिया गया है.

Report By :- नैनसी तिवारी, NEWS DESK, NATION EXPRESS, रांची 

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