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ED के शिकंजे में पति पत्नी : IG प्रिया दुबे और उनके DIG पति की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त

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NEWS DESK, NATION EXPRESS, पटना.

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी (ED) ने झारखंड पुलिस की आईजी प्रिया दुबे और उनके पति आरपीएफ डीआईजी संतोष कुमार दुबे की अचल संपत्ति को अटैच कर लिया है. सीबीआई (CBI) में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज केस के आधार पर ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है. इस मामले में वह अलग से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है. ईडी के अधिकारियों की मानें तो ईडी ने संतोष कुमार दुबे और प्रिया दुबे (IPS Priya Dubey) और दूसरे लोगों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति जब्त की है.

ED ने आइपीएस प्रिया दुबे और उनके पति की संपत्ति की जब्त, जानें किस मामले  में हुआ एक्शन | ED seizes property of IPS Priya Dubey and her husband, know  in whichईडी ने रांची के अशोकनगर में 30 लाख रूपए से खरीदा गया एक भू-खंड, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में तीन कमर्शियल शॉप और एक फ्लैट जिसकी कीमत 72 लाख 40 हज़ार आंकी गई है को जब्त कर लिया है, साथ ही रांची में भी 10 तारीख को 43,85 400 रुपये में  ग्रीन व्यू वाईट्स में खरीदी गई फ्लैट को जब्त किया है.

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ed seized ig priya dubey assets: पत्नी IG और पति DIG ने धूम धड़ाके से जमा  की अकूत दौलत, ED ने रांची से दिल्ली तक खंगाली कुंडली IG Priya Dubey aur DIGईडी के अधिकारियों की मानें तो सीबीआई ने 10 जुलाई 2013 को आरपीएफ के तत्कालीन कमांडेंट संतोष कुमार दुबे और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था. सीबीआई ने प्रिया दुबे और संतोष कुमार दुबे के द्वारा वर्ष 1998 से 2013 के बीच अर्जित की गई सैलरी और अन्य स्रोतों से होने आय की जानकारी अपने स्तर पर  जुटाई थी. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों दंपत्ति ने अपने ज्ञात स्रोत से एक करोड़ 57 लाख 27 हज़ार की आय अर्जित की है. हालांकि उनके पास 2.65 करोड़ की संपत्ति मिली. सीबीआई ने पाया था कि दोनों पदाधिकारियों ने पद पर रहते हुए अपने आय से कहीं अधिक एक करोड़ 48 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की.

सीबीआई ने यह भी पाया था कि यह सम्पति भ्रष्ट और गलत तरीके से दंपत्ति द्वारा अर्जित की गई है. सीबीआई की जांच में आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की एक्ट को लेकर केस दर्ज किया था. पत्नी प्रिया दुबे और पिता के नाम पर संतोष दुबे ने अधिकांश अचल संपत्ति की खरीद की थी. अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को भी गलत तरीके से अपनी आय के स्रोत के तौर पर दंपत्ति ने दिखाने की कोशिश की थी. ईडी पटना के मुताबिक इस संबंध में आगे की जांच अभी चल रही है

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