NEWS DESK, NATION EXPRESS, इंदौर
नगर निगम के कचरा वाहन का इस्तेमाल वीर शर्मा और पारुल द्वारा रील बनाने के लिए किया गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो नगर निगम के अधिकारियों ने पुलिस में इसकी शिकायत की है. इस मामले में कानून के जानकारों का कहना है कि दोनों ने शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग किया है.उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है.
सोशल मीडिया में नेम फेम के चक्कर में युवा कुछ न कुछ नया करने की सोचते हैं और ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन कई बार देखने में आया है कि नेम फेम की चाह में वे खतरा मोल ले लेत हैं या फिर किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ है एक यूट्यूबर युवक और महिला के साथ, जिन्होंने नगर निगम की कचरा गाड़ी पर रील बनाई थी. अब दोनों के खिलाफ विजय नगर थाने में शिकायत पहुंची है. माना जा रहा है कि नगर निगम के कचरा कलेक्शन का उपयोग करने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी हो सकती है.
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नगर निगम के कचरा वाहन का इस्तेमाल वीर शर्मा और पारुल द्वारा रील बनाने के लिए करने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो मामला नगर निगम के अधिकारियों तक पहुंचा. मामले की जांच की तो पता चला कि दोनों यूट्यूबर ने कचरा वाहन के हेल्पर से कहा कि वे एक एनजीओ से हैं और स्वच्छता का सर्वे कर रहे हैं.उन्हें कचरा वाहन का फोटो लेना है. इस तरह झूठ बोलकर उन्होंने कचरा वाहन को चलाया और रील बनाने के लिए गाडी का उपयोग किया. अब निगम की गाड़ी निजी व्यक्ति कैसे चला सकता है इसको लेकर शिकायत की गई है.

वाहन के हेल्पर से बोला था झूठ
नगर निगम जोन 7 सीएसआइ संजय घावरी ने बताया कि घटना करीब 15 दिन पुराना है.जोन का एक कचरा वाहन पीयू-4 के पास खड़ा था. चालक नित्यकर्म के लिए गया हुआ था. इस बीच रील बनाने वाला वीर शर्मा और पारूल अहिरवाल वहां पहुंचे और वाहन के हेल्पर से कहा कि वे किसी एनजीओ से आए हैं. उन्हें वाहन का फोटो लेना हैं.दोनों वीडियो बनाने लगे तो हेल्पर ने उन्हें रोका. इस पर दोनों ने कहा कि उन्हें स्वच्छ सर्वेक्षण के वीडियो भी बनाना हैं.

शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप
वीडियो बनाने के बाद दोनों वहां से चले गए. बाद में रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसके बाद घावरी ने मामले में विजय नगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है.इस मामले में कानून के जानकारों का कहना है कि नगर निगम के वाहन शासकीय संपत्ति में आते हैं. दोनों ने शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग किया है.उनके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है.
Report By :- RAKHI MAURYA, NEWS DESK, NATION EXPRESS, इंदौर