दहेज की खातिर बहू की हत्या में पूर्व ADM अहमद हुसैन व उनके पुत्र अंदलीब अहमद को मिली उम्र कैद की सजा
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अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने दहेज की खातिर बहू शाइस्ता हसमत की हत्या के मामले में पूर्व एडीएम अहमद हुसैन व उनके पुत्र अंदलीब अहमद को उम्र कैद की सजा सुनायी. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है़
Jharkhand High Court News: अपर न्यायायुक्त दिनेश राय की अदालत ने दहेज की खातिर बहू शाइस्ता हसमत की हत्या के मामले में पूर्व एडीएम अहमद हुसैन व उनके पुत्र अंदलीब अहमद को उम्र कैद की सजा सुनायी. दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है़ मंगलवार को दोनों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. गत आठ अगस्त को अदालत में सुनवाई के बाद दोनों दोषी करार दिये गये थे. उसी दिन पूर्व एडीएम को जेल भेजा गया था, जबकि अंदलीब अहमद पहले से जेल में है. मामले में एक अन्य आरोपी मृतका की सास की मौत हो चुकी है़ घटना 12 जुलाई 2017 की है़ मामले में डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी.

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गला घोंट की गयी थी हत्या
मृतका के भाई अबु साहलेह नासिर ने बताया कि वे लोग मुंगेर के शाह जुबेर रोड में रहते है़ं उन्होंने बहन की शादी डाेरंडा के रहमत कॉलोनी निवासी अहमद हुसैन के पुत्र आफताब अहमद से 27 दिसंबर 2015 में करायी थी. शादी के बाद से ही महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा़ एक फ्लैट खरीदने के लिए 15 लाख रुपये की मांग की जाती थी़ दहेज नहीं देने पर 12 जुलाई 2017 को सास, ससुर व देवर ने बिजली की तार से गला घोंट महिला की हत्या कर दी थी. अगले दिन जब महिला के पिता हसमत अली ओला, भाई व अन्य परिजन शव लेने पहुंचे, तब ससुरालवालों ने शव देने से इनकार कर दिया था और मारपीट की थी. इस सदमे में उसी दिन महिला के पिता हसमत अली ओला की मौत हो गयी थी़ इसके पूर्व महिला के पिता ने डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी़ इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई थी. गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया गया.
Report By :- SNEHA TIWARI, NEWS DESK, NATION EXPRESS, RANCHI