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13 मई तक बढ़ी झारखंड में सारी पाबंदियां…
झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। अब यह 13 मई तक लागू रहेगा। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। सारी पाबंदियां अभी की तरह ही आगे भी लागू रहेंगी।
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जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा है। ऐसे में वहां काम कर रहे झारखंड के मजदूर वापस लौटेंगे। उनके वापस आने से ग्रामीण इलाकों में संक्रमण बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में उन्हें रोकने का पूरा बंदोबस्त करना होगा।
बाहर से आ रहे लोगों का झारखंड सरकार रैपिड एंटीजन टेस्ट करेगी। जो मजदूर कोरोना नेगेटिव होंगे उन्हें सात दिनों तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा। उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी।
6 मई की तय मियाद खत्म होने से पहले बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने ये कदम बढ़ाये हैं। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दें। वे अपनी कोरोना जांच कराएं। कोरोना को हराएं। कोरोना हारेगा, झारखंड जीतेगा।
दूसरे प्रदेशों से झारखंड आ रहे हैं तो जान लें यह नियम, सरकार ने जारी किया है यह आदेश
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब देश के दूसरे प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का काेविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। कहा गया है कि अन्य प्रदेशों से झारखंड आने वाले सभी लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें सात दिनों तक एकांतवास (क्वारंटाइन) में रहना होगा। मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण का विस्तार न हो, इसलिए सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। राज्यवासियों की सुरक्षा के प्रति सरकार संवेदनशील है। प्रवासी श्रमिक बंधु साथ दें, जांच कराएं। कोरोना को हराएं।
Report By :- SHADAB KHAN, HEALTH DESK, NATION EXPRESS, RANCHI