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ज्ञानवापी मस्जिद में मुस्लिम पक्ष को झटका, नहीं हटेंगे कोर्ट कमिश्नर, तहखाने का भी खुलेगा ताला

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NEWS DESK, NATION EXPRESS, वाराणसी

हाइलाइट्स

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला

पूरे मस्जिद परिसर का दोबारा होगा सर्वे, 17 मई से पहले सौंपनी होगी रिपोर्ट

मुस्लिम पक्ष को झटका देते हुए अदालत ने कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग खारिज कर दी है

हम जो चाहते थे कोर्ट ने वह फैसला सुना दिया है। पिछली बार वीडियोग्राफी करने का काफी विरोध हुआ था लेकिन इसबार कोर्ट ने कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया है :- याचिकाकर्ता

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े हैं। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जबतक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तबतक सर्वे जारी रहेगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपना होगा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरी करने का आदेश दिया है।

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Gyanvapi masjid and mandir issue court gave its order to complete the  survey again before 17 may 2022 video goes viral on social media svup |  Gyanvapi Masjid Case: मुस्लिम पक्ष को
कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाया जाएगा
कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को झटका देते हुए आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। यही नहीं, मस्जिद में सर्वे का काम 17 मई से पहले पूरा किया जाएगा। 56 ( ग ) के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की की थी मांग जिसे सिविल जज ने खारिज किया। 61 ( ग) के आधार पर मस्जिद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने किया था विरोध।

दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया

अदालत ने जहां मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर की मांग को खारिज करते हुए दो और विशेष कमिश्नर नियुक्त किया है। विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया है। विशाल सिंह की गैरमौजूदगी में अजय प्रताप होंगे सहायक कमिश्नर।

Gyanvapi Masjid Verdict Case: ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष को झटका: मस्जिद के  चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर नहीं हटेंगे - Navbharat Timesसुबह 8-12 बजे होगा मस्जिद का सर्वे
कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमीशन की कार्रवाई सुबह 8-12 तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने कहा है कि जो विरोध करेगा उसपर कार्रवाई करना होगा।

हमने व्रत रखा था कि जो सुनवाई है उसका फैसला हमारे पक्ष में आए। फैसला हमारे पक्ष में आया है। अब हम व्रत तोड़ेंगे :- महिला याचिकाकर्ता

कमीशन के एक्शन का विरोध करने वालों पर होगा केस
इससे पहले ज्ञानवापी मामले के सर्वे का विरोध करने वाले लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने जिला अधिकारी को ऐसे लोगों पर मुकदमा करने का आदेश दिया है।

ASI to conduct Archaeological Survey of Gyanvapi Mosque of Varanasi | बाबरी  मस्जिद की तरह वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करेगी ASI, कोर्ट ने दिया  अप्रूवल | Hindi News, Zee ...फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी
ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा काफी कड़ी दी गई थी। फैसले के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया।

कोई बाधा उत्पन्न करें तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे प्रशासन : कोर्ट
इसके अलावा वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में अपील की कि, ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों की चाबी जिस किसी के भी पास हो उससे वह तहखाने खुलवाएं नहीं तो तालवा तुड़वाया जाए, जिससे उसके अंदर प्रवेश करके सर्वे किया जा सकें। कोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिया है कि, यदि कोई सर्वे में बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

Report By :- ADITI TRIPATHI, NEWS DESK, NATION EXPRESS, वाराणसी

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