BIG BREAKING मिनी लॉकडाउन… जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल-कॉलेज सब बंद, थिएटर, बैंक्वेट हाल, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद, CM ने कहा कि अगर भीड़ दिखी तो बाजारों को बंद कर दिया जाएगा.
NEWS DESK, NATION EXPRESS, नई दिल्ली
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग मास्क पहने बिना बाजार और मॉल जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन चिकित्सीय ऑक्सीजन के इस्तेमाल में बढ़ोतरी नहीं हुई है तथा अस्पतालों में बिस्तरों या आईसीयू बिस्तरों की मांग नहीं बढ़ी है. इसका मतलब है कि ज्यादातर लोगों का घर पर ही उपचार हो रहा है. केजरीवाल ने कहा कि अगर भीड़ दिखी तो बाजारों को बंद कर दिया जाएगा.
हाइलाइट्स
- ओमीक्रोन के खतरे के बीच पहले नाइट कर्फ्यू और अब दिल्ली में येलो अलर्ट
- जिम, सिनेमा हॉल, स्कूल-कॉलेज सब बंद, और कई पाबंदियां लागू
- एक्शन प्लान को चार कलर कोड में बांटा गया है, उसी आधार पर फैसला
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दिल्ली में सोमवार को संक्रमण के 331 नये मामले सामने आए थे, जो नौ जून के बाद से एक दिन की सर्वाधिक संख्या हैं. सोमवार को एक व्यक्ति की संक्रमण से मौत हुई थी और संक्रमण दर 0.68 प्रतिशत रही, जबकि रविवार को यह दर 0.55 प्रतिशत थी.
राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले ही लागू हो गया है और अब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ओमीक्रोन (Corona Omicron India) के खतरे के बीच कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह फैसला किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने मंगलवार इसकी घोषणा की। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। येलो अलर्ट का मतलब मिनी लॉकडाउन और कई नई पाबंदियां लग जाएंगी। अब सिनेमा हॉल और जिम पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में अब क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसकी पूरी लिस्ट-
पूरी तरह से बंद
– एक बार फिर से जिम पूरी तरह से बंद होंगे। इस दौरान किसी को जिम जाने की इजाजत नहीं होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल भी बंद
– दिल्ली के सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद। कम या अधिक क्षमता नहीं बल्कि पूरी तरह से ही सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया है।
– थिएटर, बैंक्वेट हाल, एंटरटेनमेंट पार्क भी बंद रहेंगे।
ऑड ईवन के आधार पर शॉपिंग मॉल
– राजधानी दिल्ली के शॉपिंग मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-ईवन के आधार पर खुले रहेंगे।
-दुकानें ऑड ईवन के आधार पर पर सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी।
– हर जोन में 50 प्रतिशत वेंडर के साथ एक वीकली मार्केट ही चलेगी।
-रेस्टोरेंट और बार 50 फीसदी क्षमता के साथ चलेंगे
-होटल खुलेंगे।
-बार्बर शॉप खुलें
-कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जारी रहेंगी।
Yellow Alert’ लागू होता है तब…
- गैर जरूरी सेवाओं की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ऑड-इवन नियम के तहत खुलते हैं.
- रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाने का आदेश होता है.
- होटल खुले रहेंगे, होटल के अंदर मौजूद बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल बंद रहेंगे.
- दिल्ली मेट्रो बैठने की 50% क्षमता के साथ चलती है, खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होती.
- सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रखे जाते हैं. ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहते हैं.
- बार दिन में 12 बजे से रात 10 बजे तक – 50% क्षमता के साथ खुलने की इजाजत होती है.
- राष्ट्रीय राजधानी के साप्ताहिक बाजारों को 50% कपैसिटी के साथ खुलने की इजाजत होती है.
- एंटरटेनमेंट और वॉटर पार्क बंद रखे जाते हैं.
- एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वालीं बसें बैठने की 50% क्षमता के साथ चलने की इजाजत होती है.
- ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा को सिर्फ 2 यात्री के साथ सफर की इजाजत दी जाती है
Report By :- MADHURI SINGH/ ANUJA AWASTHI, NEWS DESK, NATION EXPRESS, नई दिल्ली