PM मोदी ने फर्जी तरीके से पहनी थी सेना की वर्दी, कोर्ट ने भेजा PMO को नोटिस, धारा 140 IPC के तहत हो सकती है 3 महीने कारावास की सजा
NEWS DESK, NATION EXPRESS, उत्तर प्रदेश
धारा 140 का विवरण
भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के अनुसार, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक न होते हुए, इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, ऐसी कोई पोशाक पहनेगा या ऐसा प्रतीक चिह्न धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या प्रतीक चिह्न से सदृश हो, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पाँच सौ रुपए तक का आर्थिक दण्ड, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
लागू अपराध
सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या प्रतीक चिह्न धारण करना।
सजा – तीन महीने कारावास या पाँच सौ रुपए आर्थिक दण्ड, या दोनों।
यह एक जमानती, संज्ञेय अपराध है और किसी भी मॅजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।
प्रयागराज जिला अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल निगरानी याचिका पर प्रधानमंत्री कार्यालय को नोटिस जारी किया है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए दो मार्च की तिथि निर्धारित की है।
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जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने अधिवक्ता राकेश नाथ पांडेय की ओर से पेश निगरानी याचिका पर बहस को सुनने के बाद यह आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राकेश नाथ पांडेय ने प्रार्थना पत्र पेश कर मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किए जाने की मांग की है।
अर्जी में आरोप लगाया गया है कि चार नवंबर 2021 को जम्मू-कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना की वर्दी पहनी थी। यह धारा 140 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ केस लिखा जाना चाहिए। इससे पहले मामले में 21 दिसंबर, 2021 को प्रार्थना पत्र की सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने की थी। सीजेएम कोर्ट ने कहा था कि घटना न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हुई है। इस मामले की सुनवाई वहां का क्षेत्राधिकार रखने वाला मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो स्थानीय अधिकारिता रखता हो।
Report By :- SHIPLA TIWARI, NEWS DESK, NATION EXPRESS, उत्तर प्रदेश