CRIME DESK, NATION EXPRESS, रांची
अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के प्रतिवादी अजय कच्छप जो की लैंड ब्रोकर हैं, उनके साथ पुलिस की मिलीभगत है
DC और SSP को हाईकोर्ट ने आज सशरीर उपस्थित होने का दिया निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के उपायुक्त छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को अदालत में मंगलवार आठ मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने प्रार्थी गीता देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. प्रार्थी गीता देवी की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर उपस्थित हुए. गीता देवी हिनू के न्यू साकेत नगर की रहनेवाली हैं. उनके रास्ते को सरना समिति की तरफ से घेर कर बंद कर दिया गया है. मामले पर पूर्व में हाईकोर्ट ने रास्ता विवाद सुलझाने के लिए वरीय आरक्षी अधीक्षक को एक सप्ताह का समय दिया था. साथ ही साथ नगर निगम और कोर्ट द्वारा नियुक्त प्लीडर कमिशनर को रिपोर्ट सौंपने को कहा था. मामले की सुनवाई के क्रम में अदालत को पूर्व में राज्य सरकार की तरफ से बताया गया था कि प्रार्थी के घर का कोई रास्ता ब्लाक कर दिया गया है. इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने मामले पर त्वरित निबटारा करने को कहा था.
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अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले के प्रतिवादी अजय कच्छप जो की लैंड ब्रोकर हैं, उनके साथ पुलिस की मिलीभगत है. प्रार्थी के अधिवक्ता शशांक शेखर के मुताबिक सुनवाई के दौरान अदालत ने रास्ता का भौतिक निरीक्षण करने के लिए दो प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किये हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले के एक प्रतिवादी को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय पांच हजार रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. उक्त राशि का भुगतान प्लीडर कमिश्नरों को किया जायेगा. इसके साथ ही अदालत ने रांची एसएसपी और रांची नगर निगम के अधिकारियों को विवादित जगह का निरीक्षण करने के दौरान सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है. अदालत ने प्लीडर कमिश्नर को स्थल निरीक्षण कर सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था.
Report By :- ADITI PANDIT, CRIME DESK, NATION EXPRESS, रांची