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हड़ताल खत्म : ट्रांसपोर्टर और सरकार के बीच बैठक के बाद सुलह, संगठन ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहा, हिट एंड रन कानून अभी नहीं होगा लागू

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NEWS DESK, NATION EXPRESS, NEW DELHI

केंद्र सरकार और ट्रांसपोर्टर यूनियन के बीच दो घंटे से ज्यादा चली बातचीत के बाद हड़ताल खत्म हो गई है. बसों, ट्रकों और अन्य वाहनों को मिलाकर तीन दिनों से जारी हड़ताल से जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा था. इसके बाद सरकार की ओर से पहल हुई और हड़ताली यूनियन और ड्राइवरों को भरोसा दिया गया. चेयरमैन AIMTC बलबीर सिंह ने कहा,  चालक भाइयों आपकी चिंता हिंट एंड रन केस में आपकी चिंता नही हमारी चिंता है आप हमारे परिवार के सदस्य है चालक है तो मालिक है हमने 28 दिसंबर को ही पत्र लिखकर बताया था आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार के पास लेकर आए है.

हिट एंड रन कानून: ट्रांसपोर्टरों और सरकार के बीच बैठक खत्म, संगठन ने ट्रक ड्राइवरों से हड़ताल वापस लेने के लिए कहा - India TV Hindi

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आपको सूचित करते हुए खुशी 106 (2) में जो 10 साल क वो कानून अब तक लागू नही हुआ है कानून लागू नही होने देंगे जो निर्णय होगा आपको बताएंगे 10 साल की सजा का कानून अभी लागू नही है आगे भी हम कानून लागू नही होने देंगे हम आपसे अपील करते है कि आपकी चिंता का हल निकला है अपने वाहनो पर आए बिना डर के चलाए वाहनो पर आए और चलाए , केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म. बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान. सारे मसलों का समाधान हो गया. 10 साल की सजा,जुर्माना लागू नहीं होगा. केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक. एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम. नए कानून अभी लागू नहीं हुए-एसोसिएशन. हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं होगा.

सरकार और ट्रांसपोर्टर्स के बीच हुई सुलह, काम पर लौटेंगे ड्राइवर्स, आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म | Strike End On Hit And Run Law Latest News in Hindi Newstrack | Strike Endऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान ने कहा, सरकार ने आश्वासन दिया है कि यह कानून लागू नहीं है और नहीं आगे लागू होगा और यदि आगे लागू भी किया जाएगा तो बिना संगठन से बात किए हुए इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा, हड़ताली ट्रकर्स से अपील की है कि वह हड़ताल छोड़कर वापस काम पर आ जाए. अमित शाह ने बैठक बुलाकर नए कानून को फिलहाल के लिए रोक दिया है.अब तक कानून लागू नहीं हुआ है,कानून लागू नहीं होने देंगे, यह कानून लागू होगा तो हमारी डेड बॉडी के ऊपर से चलना होगा, हम अपील करते हैं कि आप अपने वाहनों पर आइए, सरकार ने आश्वासन दिया है की कानून अभी लागू नहीं है, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया है जो शंकाएं हैं उसे पूरी दूर कर दी गई है.

Report By :- ANUJA AWASTHI, NEWS DESK, NATION EXPRESS, NEW DELHI

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