CM हेमंत सोरेन का काफिला रोकने का प्रयास व उपद्रव करने का मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका खारिज
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CM हेमंत सोरेन का काफिला रोकने का प्रयास व उपद्रव करने का मुख्य आरोपी भैरव सिंह की जमानत याचिका गुरुवार को निचली अदालत से खारिज हो गई है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार तिवारी ने बताया कि निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद अब न्यायायुक्त की अदालत में अपील की जाएगी।
इस मामले में भैरव सिंह ने 7 जनवरी को न्यायायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत में खुद सरेंडर किया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने भैरव सिंह को भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, लॉक डाउन नियमों के उल्लंघन आदि का आरोपी बनाया है।
34 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार
इस मामले में सुखदेव नगर थाना में 70 से ज्यादा लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। अभी तक 34 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। डीजीपी एमवी राव पहले ही सभी आरोपियों को अगाह कर चुके हैं कि उनके पास सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत है। सभी सरेंडर कर दें नहीं तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। पुलिस इस मामले को लेकर सख्त है।
क्या है मामला
4 जनवरी को CM हेमंत सोरेन का काफिला प्रोजेक्टर भवन से कांके रोड CM हाऊस लौट रहा था। इसी दौरान किशोरगंज चौक के पास ओरमांझी (सूफिया मर्डर) की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल कुछ उपद्रवियों ने CM के काफिले को निशाना बनाने की कोशिश की थी। हालांकि, रांची पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री के काफिले को रूट डायवर्ट कर सुरक्षित मुख्यमंत्री आवास पहुंचाया था।
Report By :- SHADAB KHAN, CRIME DESK, NATION EXPRESS, RANCHI