HEALTH DESK, NATION EXPRESS, RANCHI
कोविड-19 महामारी से बचाव, रोकथाम के लिए सचिव, आपदा प्रबंधन डिवीजन, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखंड की ओर से जारी गाइडलाइंस (पत्रांक 375/दिनांक 30.06.2021) के आलोक में दिनांक 03.07.2021 के 08 बजे अपराह्न से दिनांक 05.07.2021 के 6 बजे पूर्वाह्न तक के लिए निम्नलिखित आदेश जारी किया जाता है:-
1. सभी दुकानें ( फल, सब्जी, ग्रोसरी आइटम, मिठाई, भोज्य सामग्रियों की दुकानें समेत) इस दौरान बंद रहेंगी।
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2. उपरोक्त समयावधि दवा दुकानों/स्वास्थ्य जांच केंद्र/कोविड टीकाकरण केंद्र/ क्लिनिक/अस्पताल/पेट्रोल पंप/एलपीजी आउटलेट/सीएनजी आउटलेट/कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस/अनलोडिंग गुड्स/दूध के आउटलेट पर लागू नहीं होंगे।
3. सभी प्रकार के सामग्रियों का ट्रांसपोर्ट निर्बाध रूप से जारी रहेगा।
4. पूर्व में जिन गतिविधियों की अनुमति थी वे सभी जारी रहेंगी।
5. किसी भी जगह (इंडोर या आउटडोर) 50 से अधिक लोगों के एकत्रित होने की मनाही होगी।
6. सभी प्रकार के जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा।
7. सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। NFSA अंतर्गत दी जाने वाली भोजन सामग्री होम डिलीवरी की जाएगी।
8. सभी मेले व प्रदर्शनी पर रोक रहेगी।
09. सभी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण एवं निर्धारित कोविड जांच कार्य अन्य दिनों की भांति जारी रहेगा।
Report By :- NEHA PANDEY, HEALTH DESK, NATION EXPRESS, RANCHI