दवा दुकान और फूड बिजनेस करने वालो को FSSAI लाइसेंस लेना अनिवार्य,
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नकली दवा और नकली खाना बेचने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू
ज्यादा से ज्यादा दवा दुकानें और फूड शॉप लाइसेंस के साथ हो.
झारखंड में अब नकली दवा और नकली खाना बेचना आसान नहीं होगा. सरकार ने ऐसा करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू कर दी है. जिसके तहत फूड एंड ड्रग सेफ्टी विभाग को दुरुस्त किया जा रहा है. वहीं इसके लिए राज्य में 1 हजार सुपरवाइजरों को तैनात किया जाएगा. वहीं ड्रग एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी लाया जाएगा. जिससे की एक क्लिक पर पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी.
सभी जिलों में होगा ऑफिस
स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी जिलों में फूड एंड़ ड्रग सेफ्टी डिपार्टमेंट का ऑफिस खोलने की अनुमति दे दी है. ऐसे में जहां पर ऑफिस नहीं है वहां जल्द ही ऑफिस खोले जाएंगे. इसकी भी प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा दवा दुकानें और फूड शॉप लाइसेंस के साथ हो.
1 हजार फूड सेफ्टी सुपरवाइजर
विभाग इस काम के लिए 1000 फूड सेफ्टी सुपरवाइजरों को ट्रेनिंग देगा और उन्हें तैनात करेगा. इनकी जिम्मेवारी अपने एरिया में 100 कैंप आयोजित करने की होगी. जिसमें वे कारोबारियों को जागरूक करने के साथ उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाएंगे.
फूड इको सिस्टम होगा डेवलप
विभाग ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फूड इको सिस्टम भी डेवलप करने की योजना बनाई है. जिसके तहत 500 हाई रिस्क वाले फूड बिजनेस का इंस्पेक्शन किया जाएगा. इसके अलावा 50 बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर भी टीम व्यवस्था देखेगी. इसके अलावा एफएसएसएआई (भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण) का प्रोमोशन करने की योजना बनाई गई है जिससे कि फूड बिजनेस करने से पहले एफएसएसएआई का लाइसेंस लेना जरूरी होगा.
Report By :- KHUSHBOO SHARMA, HEALTH DESK, NATION EXPRESS, RANCHI